महाविद्यालय में वरिष्ठ छात्र-छात्राओं द्वारा नव नामांकित छात्र- छात्राओं पर मौखिक एवं लिखित शब्दों द्वारा उत्पीड़न एवं दुर्व्यवहार करना अपराध है।
महाविद्यालय परिसर में छात्रों द्वारा उत्पात् एवं अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं किया जायेगा।
नये छात्रों का आर्थिक शोषण करना दण्डनीय अपराध है।
वरिष्ठ छात्र-छात्राओं द्वारा कोर्इ भी अनैतिक कार्य, जिससे नव छात्रों के शैक्षिक कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ऐसा व्यवहार अनुचित है।
संस्थान में रैगिंग की रोकथाम और रोकथाम में एंटी रैगिंग स्क्वॉड के कार्यो और प्रदर्शन की निगरानी, निर्देशन और निरक्षण करना।
महाविद्यालय में किसी प्रकार की जाति, धर्म, लिंग और रंग का भेद भाव रखना दण्डनीय है।
महाविद्यालय में छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता करने पर महाविद्यालय द्वारा कुछ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना ।
एटी रैगिंग महाविद्यालय के संज्ञान में आने वाली रैगिंग की घटनाओं से तुरंत और सख्ती से निपटना ।
कार्यः
वरिष्ठ छात्रों को रैगिंग के दुष्परिणामों और दंड के बारे में समझाना।
परिसर के विभिन्न स्थानों पर एंटी रैगिंग नोटिस प्रदर्शित करना ।
रैगिंग के बारे में जागरूकता पैदा करना और हर समय छात्र हितैषी माहौल सुनिश्चित करना।
शून्य रैगिंग सुनिश्चित करने के लिए परिसर में निगरानी की सुविधा प्रदान करना ।
महाविद्यालय में जागरूकता के लिए समय – समय पर रैली करना।
महाविद्यालय में किसी प्रकार की जाति, धर्म, लिंग और रंग का भेद भाव रखना दण्डनीय है।
महाविद्यालय के नव आगन्तुक छात्र – छात्रा को एंटी रैगिंग बचाव के लिए दूरभाष संख्या एवं मोबार्इल संख्या उपलब्ध कराना ताकि छात्र एवं छात्रा शिकायत दर्ज करा सके ।
महाविद्यालय परिसर के आसपास पाँच सौ मीटर की दूरी पूरी तरह सुरक्षित रखना।